चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आदिशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की निचली अदालत की कारवाई पर रोक लगा दी है दरअसल दोनों आप नेताओं पर 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने पर टिप्पणी करने का आरोप है उनके खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर ने शिकायत की थी राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और सेमा आतिशी दोनों ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती दी थी इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत भी दी थी और निचली अदालत में चल रही सुनवाई को स्थगित कर दिया था गुरुवार को शिकायत करता राजीव बब्बर के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगने के कारण अदालत ने इस आदेश को बढ़ा दिया है बता दें कि उन्हें चा हफ्ते का वक्त मिला है इससे पहले उच्चतम अदालत ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर मामले में उनसे जवाब मांगा था इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि मामले में निचली अदालत में कार्रवाई स्थगित रहेगी ऐसे में बीजेपी नेता राजीव बब्बर के वकील ने कुछ और वक्त मांगा आतिशी और केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी बता दें कि उन्होंने 2018 में मतदाता सूची से कुछ समुदायों से संबंधित 30 लाख मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने पर टिप्पणी की थी कोर्ट ने कहा था कि आरोप प्रथम दृष्टियां अपमानजनक थी जिनका उद्देश्य भाजपा को बदनाम करना और अनुचित राजनीतिक लाभ लेना था केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा ने अग्रवाल समाज के 50 फीदी वोट लिस्ट से कटवा दिए हैं यह मामला उस वक्त का है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह दावा किया था कि भाजपा ने 4 लाख अग्रवाल वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं क्योंकि 2018 में लोग बीजेपी से नाराज थे इस पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल के बयान को पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था उन्होंने केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कारवाई पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है ऐसे में चुनाव से पहले सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है देखना है कि चार हफ्ते बाद इस मामले में बीजेपी नेता राजीव बब्बर जवाब दाखिल कर पाते हैं या नहीं